बलरामपुर

हिट एंड रन कानून पर दी जानकारी
10-Jan-2024 9:22 PM
हिट एंड रन कानून पर दी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर,10 जनवरी। कलेक्टर बलरामपुर रिमिजियुस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  चंद्रेश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा एसडीएम अमित श्रीवास्तव की मौजूदगी में यातायात प्रभारी  विमलेश देवांगन के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने बस संचालकों एवं ऑटो संचालकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 यातायात प्रभारी द्वारा बस/ट्रक/ऑटो संचालकों को यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी गई तथा बस/ट्रक/ऑटो संचालकों को भारतीय दंड संहिता कि धारा 106(2) मे हुए बदलाव और कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।  साथ ही साथ  भारी वाहन चालकों को भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय न्याय संहिता के नए नियम ‘हिट एंड रन’ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही बताया गया कि यह नियम सिर्फ बस,  ट्रक, डंपर चालक तक ही सीमित न होकर सभी वाहन चालक पर लागू होता है। इसके साथ ही यदि किसी लापरवाही से दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में यदि वाहन चालक दुर्घटना स्थल से न भागकर तत्काल थाना, अस्पताल को सूचित  करता  है तो उस पर यह धारा लागू नही होती है। नियमों के बारे में बारिकी से जानकारी देने के बाद बलरामपुर से ट्रक बस चालकों और उनके मालिक द्वारा हड़ताल का समर्थन नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया। उक्त बैठक में बस ऑटो ट्रक संचालकों की समस्याओं को सुना गया एवं उनके समस्या को हल करने यातायात प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया।

बैठक में अमित श्रीवास्तव, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक  विमलेश देवांगन, स उ नि अनिल दुबे प्रधान आरक्षक बटन सिंह, प्रधान आरक्षक गोविंदराम राठिया, बस /ऑटो संचालक एवं एजेंट के साथ-साथ जिले के गणमान्य नागरिक  उपस्थित रहे।

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