राजनांदगांव

यातायात व्यवस्था न हो बाधित ट्रांसपोटर्स के साथ कलेक्टर-एसपी संग बैठक
11-Jan-2024 2:28 PM
यातायात व्यवस्था न हो बाधित  ट्रांसपोटर्स के साथ कलेक्टर-एसपी संग बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 11 जनवरी। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने जिला पंचायत सभाकक्ष में कानून व्यवस्था के संबंध में ड्राईवर, ट्रांसपोटर्स एवं बस संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि हिट एण्ड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। कोई भी ड्राईवर हड़ताल एवं चक्काजाम कर व्यवस्था बाधित नहीं करें। जनसामान्य को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी से कहा कि कानून व्यवस्था बनाएं रखें। सभी ट्रांसपोटर्स एवं ड्राईवर आपस में समन्वय बनाएं, ताकि विवाद की स्थिति नहीं रहे। सभी ड्राईवर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति एवं ड्राईवर को जबरदस्ती या दवाब डालकर रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान न केवल ड्राईवर, बल्कि आम नागरिकों पर भी सामान्य रूप से प्रभावी है। कलेक्टर ने सभी को समझाईश दी कि किसी भी व्यक्ति पर दवाब नहीं डाला जाए। हड़ताल के कारण पेट्रोल एवं डीजल एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती है। चक्काजाम एवं हड़ताल की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण धान खरीदी का कार्य प्रभावित हो सकता है। जिससे किसानों को दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी हो तो लिखित में जिला प्रशासन को अवगत कराएं। भ्रामक खबरों एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अधिकृत जानकारी से अवगत रहे

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि अभी हिट एंड रन मामले में नया कानून लागू नहीं किया गया है, इसलिए संशय की स्थिति को दूर करें और नियमों से अवगत रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह की स्थिति से दूर रहें तथा कानून व्यवस्था को बनाएं रखें।  इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव वर्मा, संयुक्त कलेक्टर व अतिरिक्त परिवहन अधिकारी  विरेन्द्र सिंह, एसडीएम राजनांदगांव अरूण वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं ड्राईवर, ट्रांसपोटर्स व बस संचालक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि हिट एण्ड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एण्ड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है, अभी पुराना कानून ही लागू है। कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है।  केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

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