राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव द्वारा सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम में यौन उत्पीडऩ रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में जानकारियां दी गई। जिसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों एवं जिले के स्थानीय स्तर में गठित शिकायत समिति के सदस्यों सहित अन्य लोग शामिल हुए।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास गुरूप्रीत कौर ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमा प्रदान करने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की रोकथाम का प्रभावी क्रियान्वयन करने इस अधिनियम की जानकारी सभी महिला कर्मियों को होना चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही हो। कार्यशाला में पूर्व सदस्य किशोर न्याय बोर्ड राजनांदगांव एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर विपिन ठाकुर ने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी एनएस रावटे, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी चंद्रकिशोर लाडे, समाजसेवी शारदा तिवारी सहित विभिन्न विभागों के महिला कर्मचारी उपस्थित थी।