रायपुर
![दुर्ग में मालिक मकबुजा कटाई से वन मंत्री का इंकार फिर कहा-दिखवा लूंगा दुर्ग में मालिक मकबुजा कटाई से वन मंत्री का इंकार फिर कहा-दिखवा लूंगा](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1709131930idhansabha-bhavan-20.jpg)
महंत ने बताया 2807 लठ्ठा लकड़ी नागपुर भेजा गया, डीएफओ पर कार्रवाई के बजाए प्रमोशन दिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने दुर्ग जिले में मालिक मकबुजा के तहत पेड़ों की कटाई का मामला उठाया तो वन मंत्री केदार कश्यप ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताते हुए दो कर्मियों को निलंबित करने की जानकारी दी ।
यह मामला प्रश्न काल में डॉ महंत ने उठाया । उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले में वर्ष 22-23 में 76 प्रकरणों में 2807 ल_ा,323 बल्ली कि परिवहन सीधे नागपुर किया गया । क्षेत्र के डीएफओ ने 12 टीपी काटे। यह जांच में साबित भी हुआ कि डीएफओ के निर्देश पर काटे। अभी तक डीएफओ पर कार्रवाई नहीं उल्टे प्रमोशन दे दिया। वन मंत्री केदार ने कहा कि यह लिपिकीय त्रुटि रही इसके लिए लिपिक व सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। महंत ने कहा कि कांकेर, बस्तर के बाद दुर्ग में मालिक मकबुजा का यह दूसरा केस है। कोई कार्रवाई नहीं ।
मंत्री ने कहा कि 1959 से मालिक मकबुजा के तहत स्वयं की भूमि पर उपजे पेड़ के लिए अनुमति कलेक्टर देते थे। 2022 से एस डी एम दे रहे हैं। इन 76 मामलों में लिपिकीय त्रुटि के कारण 1.23,56 करोड़ की जगह 1.52,83 करोड़ यानी 29.26 लाख अतिरिक्त भुगतान किया गया था। इसकी जानकारी पर पूरी रकम की रिकवरी करते हुए दोषी के इंक्रीमेंट रोक दिया गया है । महंत ने पूछा 2807 ल_ा लकड़ी किसकी अनुमति से नागपुर गया। मंत्री ने कहा कि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है आपने बताया है तो दिखवा लूंगा।