महासमुन्द

शपथपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पब्लिक नोटरी या सक्षम मजिस्ट्रेट का मुहर होना जरूरी
28-Mar-2024 4:15 PM
शपथपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पब्लिक नोटरी या सक्षम  मजिस्ट्रेट का मुहर होना जरूरी

 नाम निर्देशन के संबंध में राजनीतिक दलों का प्रशिक्षण 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 28 मार्च।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों का प्रशिक्षण सह बैठक आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा.निर्देश प्रदान किया गया। 

उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति तथा संवीक्षा के समय चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू ने बताया कि नामांकन दाखिल करने आने पर कलेक्टर कार्यालय से 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहन आ सकते हैं।

जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रारूप 26 में एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसके पति या पत्नी, आश्रितों आदि के बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को कृषि भूमि, व्यवसायिक भवन, नकद राशि, जेवरात, वाहन आदि समस्त चल और अचल संपत्तियों तथा दायित्वों की जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी। इस शपथपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तथा पब्लिक नोटरी या सक्षम मजिस्ट्रेट का मुहर होना चाहिए। शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हुए होने चाहिए। यह शपथ पत्र नामांकन दाखिल के अंतिम दिवस अपराह्न 3 बजे तक अनिवार्य रूप जमा हो जाना चाहिए। 

इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दाऊलाल चंद्राकर,भारतीय जनता पार्टी के येतराम साहू सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

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