महासमुन्द
बेचने के लिए रखी थी नशीली दवाएं, 10 साल कड़ी कैद
25-Apr-2024 3:08 PM
महासमुंद, 25 अप्रैल। अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के बेचने के लिए काफी मात्रा में कफ सिरप, इंजेक्शन, टेबलेट रखने के मामले में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शंख पुष्पा भतपहरी ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं ंपटाने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार महासमुंद थाना क्षेत्र में 29 जुलाई 2023 को ओवरब्रिज के नीचे वार्ड नंबर 14 अंबेडकर चौक महासमुंद निवासी विक्रम दीवान के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से दवाईयों को पुलिस ने जब्त किया था। विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया था। मामले में आरोपी को दोषी करार कर सजा दी गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।