महासमुन्द

राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी
24-Apr-2024 3:22 PM
राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी

महासमुंद, 24 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन.2024 अंतर्गत तीनों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा। जिसमें लोकसभा संसदीय क्षेत्र 09 महासमुंद के लिए दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। 

इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि आवेदन कर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान तिथि को राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है।

 

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