सरगुजा

40 फीसदी से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग होम वोटिंग के लिए पात्र
08-Apr-2024 8:18 PM
40 फीसदी से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग होम वोटिंग के लिए पात्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 8 अप्रैल।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही होम वोटिंग की सुविधा का लाभ जरूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुंचाने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर पहुंच मतदान की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रारूप 12घ में आवेदन भरकर बीएलओ को देना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। प्रारूप बीएलओ के पास उपलब्ध हैं, उनसे संपर्क कर प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

दीवार लेखन और स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं किया जा रहा जागरूक
शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर दीवारों पर नारे एवं स्लोगन लिखकर मतदाताओ को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में भी नवीन मतदाताओं को मताधिकार का महत्व बताते हुए मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान दिवस और समय की जानकारी देने वॉल राइटिंग की जा रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 7 मई को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए विभिन्न ग्रामों में स्लोगन लेखन कर जागरूक किया जा रहा है। जिले भर में अभियान चलाकर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सभी ग्रामीण एवं शहरी मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान (होम वोटिंग) का विकल्प दिया गया है।

इसके अंतर्गत 85 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बंधित मतदाता हेतु डाक मतपत्र जारी किया जाता है। इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया गया है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाएगा। विशेष गठित मतदान दल द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा, जिससे मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो पुन: अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

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