राजनांदगांव
राजनांदगांव, 25 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव में मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने मतदान के अवसर पर जिले की सभी देशी व विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भण्डारण-भांडागार एवं भांग व भांगघोटा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया है। जिले की सीमा से लगे अन्य राज्य के जिले एवं राजनांदगांव जिले से लगे जिले की 3 किमी की दूरी में स्थित मदिरा दुकानों को बंद रखने के संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार अन्य राज्य के जिले में एवं राजनांदगांव जिले से लगे जिले में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दौरान 3 किलोमीटर की दूरी में राजनांदगांव जिले की मदिरा दुकान को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।