गरियाबंद
अलग-अलग दिन के लिए शेड्यूल जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 9 मई। गरियाबंद जिले में अब सप्ताह में एक दिन दुकानें पूर्णरूप से बंद रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसमें अति आवश्यक सेवा को छोडक़र अन्य दुकानें, स्थापना संस्थान पूर्णरूप से बंद रहेंगे।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 को गुमाश्ता एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश एवं रोजगार सुरक्षा के अधिकार के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन किसी भी संस्थानों, दुकानों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता। गरियाबंद जिला के श्रम पदाधिकारी ने बताया कि दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 (1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन संस्थान बंद एवं कर्मकारों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुरूप गरियाबंद जिले में दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 अंतर्गत गरियाबंद जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में गरियाबंद एवं राजिम में रविवार को, छुरा में गुरुवार को एवं फिंगेश्वर में शुक्रवार को बंद दिवस घोषित किया गया है।
साथ ही अति आवश्यक सेवा को छोडक़र अन्य दुकानें/ स्थापना/ संस्थान छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13(1) के अंतर्गत पूर्णरूप से बंद रहेंगे।