कोण्डागांव
![उपजेल नारायणपुर का निरीक्षण उपजेल नारायणपुर का निरीक्षण](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719940052-3.jpg)
कोण्डागांव, 2 जुलाई। सोमवार को गायत्री साय, व्यवहार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा उपजेल नारायणपुर का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान बंदियों के प्रति विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बताया कि एक जुलाई को तीन नये कानून का लागू हुआ है इस कानून में अत्याधुनिकत्म तकनीकों को शामिल किया गया हैै। जिसमें ई.एफ आई आर से ऑनलाइन फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल तक की सुविधा दी गई है।
बंदियों को बताया गया कि नये कानूनों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर आगे 90 दिनों की परमीशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। न्यायालय अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे बरसों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी गई।
साथ ही जेल में बंद किशोरों की पहचान करने और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे बंदियों को चिन्हांकित किया गया जिनकी आयु जेल प्रवेश दिनांक से बंदी की आयु 18 वर्ष से कम है।
सचिव के द्वारा उपस्थित बंदियों को के स्वास्थ्य, खान- पान,साफ- सफाई का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात बंदियों के कानूनी अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई तथा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई एवं जिन बंदियों के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नहीं होने की स्थिति में उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदाय करने के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर संजय नायक उप जेल अधीक्षक नारायणपुर, चन्द्रप्रकाश कश्यप प्रतिधारक अधिवक्ता नारायणपुर, पारेश्वर देवांगन, घासीराम नेताम, हीना प्रधान तथा विवेक कश्यप पैरालीगल वालिंटियर्स एवं उक्त जेल के कर्मचारी उपस्थित थे।