कोण्डागांव
![धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनयम पर बैठक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनयम पर बैठक](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719593337-4.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडगांव, 28 जून। उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार यशोदा नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव, शिवप्रकाश त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव एवं गायत्री साय, व्यवहार न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
जिसमें चेक वापसी के मामले परक्राम्य लिखत अधिनयम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निपटारा करने हेतु समस्त अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। साथ ही चेक बैंक में उसके आहरण की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर या उसकी वैद्यता अवधि के भीतर होनी चाहिए, इसके संबंध में जानकारी दी गई।