कोण्डागांव
![तीन नए आपराधिक कानून लागू, अपराध करने से बचें- विधायक तीन नए आपराधिक कानून लागू, अपराध करने से बचें- विधायक](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719850762eshkal-366.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
केशकाल,1 जुलाई। एक जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गया है। केशकाल में भी नए कानून को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसके तहत केशकाल थाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर, एसडीओपी भूपत सिंह, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पवन दुबे, टीआई विकास बघेल समेत सभी समाज के लोग उपस्थित रहे।
केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि पूरे भारतीय दंड संहिता को बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। यहाँ कानून लोगों के हित में है। इस कानून में बहुत सारा बदलाव किया गया है। मुख्य रूप से साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्य किया गया है। देशद्रोह मामले को भी काफी गंभीर अपराधों के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए आप जनता को अपराध करने से बचना चाहिए और नए कानून के नियमों को पालन करना है।
क्षेत्र में आपराधिक घटना होने से पुलिस को दे सूचना - एसडीओपी
केशकाल एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्री ने बताया कि नए कानून को लेकर साल से प्रयास किया जा रहा था और इस निश्चित तिथि तय कर आज 1 जुलाई को नए कानून लागू किया है, इस कानून में कई बदल किए है। जिसका हम सबको पालन करना है और आम जनता से अपील है कि कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर अपराध न करें। यदि कही घटना भी होता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।