कोण्डागांव
![स्वास्थ्य शिविर में दी कानूनी जानकारी स्वास्थ्य शिविर में दी कानूनी जानकारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719850525-3.jpg)
कोण्डागांव, 1 जुलाई। आज शा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशकाल, तीन दिवसीय हेल्थ कैंप में कानूनी जानकारी दी गई।
तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है, जिसमें आप लोग भरपूर सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे की निशुल्क अधिवक्ता कानून से संबंधित जानकारी पीडि़त क्षतिपूर्ति थाना से संबंधित और अन्य जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है जिसमें आप लोग निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
निर्भया कांड से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि और किसी बेटी बहन का इस प्रकार की घटना न हो इसीलिए भारत सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया। आगामी में लगने वाले नेशनल लोक अदालत से संबंधित जानकारी दी कि सभी न्यायालयों में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत आयोजन होगा जिसमें राजीनामा प्रकरण का निराकरण तत्काल किया जाएगा। निराकरण होने के बाद अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार से विस्तार से जानकारी दी गई।जिसमें पी एल वी अनिल कुमार मंडावी गांव से आये ग्रामीण उपस्थित रहे।