रायगढ़
![कोर्ट के भीतर वकील से मारपीट, बाबू की जमानत याचिका खारिज कोर्ट के भीतर वकील से मारपीट, बाबू की जमानत याचिका खारिज](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721408368LACK_BOX_MARPEET.jpg)
अधिवक्ता संघ ने कोर्ट में खड़े होकर किया विरोध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 19 जुलाई। दो शादियों और कोर्ट के भीतर वकील से मारपीट के केस में गिरफ्तार अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के बाबू गोविंद प्रधान की जमानत अर्जी खारिज हो गई। उनके जमानत का विरोध करने अधिवक्ता संघ के तमाम सदस्य कोर्ट में आ गए थे।
गोविंद प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर वकील के साथ धक्का-मुक्की की। यही नहीं उन्होंने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी दो शादियां की, जो नियम के विरुद्ध है। ऐसे में जब वकील ने उनके पहली पत्नी को उचित भत्ता दिए जाने की बात कही तो वे भडक़ गए और कोर्ट में ही वकील को भला-बुरा कहने लगे और मारपीट करने पर उतारू हो गए।
गोविंद प्रधान पिछले कई दिनों से जेल में हैं और इस बार भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। अब आने वाले कम से कम एक माह और उन्हें जेल में ही बिताना पड़ेगा।
इधर गोविंद प्रधान के दोनों पत्नियों ने अलग-अलग शिकायत की है, उस पर भी जांच जारी है। उनको नौकरी से बर्खास्त करने के लिए मंत्री और रायगढ़ कलेक्टर से उनकी शिकायत भी कर दी गई है।