रायपुर

नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
20-Jul-2024 4:37 PM
नाबालिग से रेप के आरोपी  को 20 वर्ष की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जुलाई।
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने ढ़ाई साल बाद आरोपी को सजा सुनाई है।  
पीडि़त परिवार की शिकायत पर वैष्णव को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। राकेश कुमार सोमा की अदाालत में आरोपी को कोर्ट ने पाक्सो एक्ट में बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा से सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक यास्मीन बेगम ने बताया कि मंदिर हसौद इलाके के ग्राम बोरी निवासी आरोपी वैष्णव (23) ने 27 जुलाई 2021 को अभनपुर क्षेत्र से एक मजदूर परिवार की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। अभनपुर पुलिस थाने में स्वजन की शिकायत पर अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच शुरू कर 23 सितंबर को नाबालिग को पुलिस ने आरोपित के कब्जे से बरामद कर लिया। मामले में अपहरण, दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) फास्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ठहराया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दुष्कर्म पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रुपये शासन से दिलाने की अनुशंसा की है।
 

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