रायपुर
![48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई, 11 पर जुर्माना भी 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई, 11 पर जुर्माना भी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1721557972G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 जुलाई। अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार (आयुष्मान कार्ड) का दुरूपयोग करते हुए शासन को गुमराह कर रहे हैं । इसी कारण इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू क्रियान्यवन के लिए शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।
इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जाँच उपरांत, 11 अस्पतालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा चुका है एवं 1 अस्पताल को मान्यता पंजीयन सूची से बाहर कर दिया गया ।
नियम विरूद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, श्रीआरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड, माँ यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रूपए, श्रीराम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रूपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रूपए, ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रूपए, साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रूपए, ष्टढ्ढरूञ्ज हॉस्पिटल, रायपुर 11 लाख 8 हजार रूपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रूपए का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया गया है।
शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।