जशपुर

शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस रद्द
22-Jul-2024 8:44 PM
शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस रद्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 22 जुलाई। शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। युवक पर कोर्ट ने दस हजार रु. का जुर्माना लगाया। वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।                        

यातायात शाखा द्वारा 21 जुलाई को स्पीड बाइकर्स एवं सवारी वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे वाहन चालक सिकंदर साहू लैलूंगा जिला रायगढ़ को डॉक्टरी परीक्षण कराकर चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

 जिस पर आज  22 जुलाई को  न्यायालय द्वारा दस हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया। वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त कर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु पृथक से परिवहन विभाग रायगढ़ को भेजा गया है।                                 

विदित हो कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना दो हजार रूपये से बढ़ाकर दस हजार रू. कर दिया गया है। 

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