सरगुजा
![कृषि अफसर- पंचायत सचिव निलंबित कृषि अफसर- पंचायत सचिव निलंबित](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1612536325_1608554618_1593157936G_LOGO-001.jpg)
अम्बिकापुर, 5 फरवरी। काम में लापरवाही बरतने पर एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के द्वारा गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने तथा गौठान निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर उदयपुर जनपद के ग्राम पंचायत दावा के पंचायत सचिव नोहर साय को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय उदयपुर नियत किया गया है।
इसी प्रकार दावा गोठान के नोडल अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बच्चन सिंह दौनोरिया को कार्यालय में अनुपस्थित रहने तथा गोठान में वर्मी कम्पोस्ट बनाने में लापरवाही बरतने पर उप संचालक कृषि द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1966 के नियम (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उपसंचालक कृषि कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है। दोनों निलंबित कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।