सरगुजा
![पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी, व्याख्याता निलंबित पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी, व्याख्याता निलंबित](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1612536430_1608554618_1593157936G_LOGO-001.jpg)
अम्बिकापुर, 5 फरवरी। पहली पत्नी के जीवित होते हुए बिना पूर्व शासकीय अनुज्ञा के दूसरा विवाह करने वाले व्याख्याता को सरगुजा कमिश्नर जी. किंडो के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार लखनपुर विकसखण्ड के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लटोरी में पदस्थ व्याख्याता टी संवर्ग चमरू राम ने प्रथम पत्नी केवली बाई के जीवित रहते सहायक शिक्षक एलबी गायत्री पैकरा से बिना शासकीय पूर्व अनुज्ञा के द्विविवाह किया है। चमरु राम का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम (22) द्विविवाह(1) के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में व्याख्याता चमरू राम का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।