महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 8 फरवरी। प्रेमशीला श्याम सुंदर तिवारी देहानिभाठा बागबाहरा के निवासी ने शासन के नए प्रावधानों का लाभ लेते हुए अपने द्वारा किये अतिक्रमण को नियमितीकरण करने हेतु राशि 4 लाख 58 417 रुपए चालान के माध्यम से जमा कर अपने भूस्वामित्व अधिकार प्राप्त किया है। अतिक्रमणकारी से भू स्वामी बनने वाले श्यामसुंदर तिवारी ने बताया कि आज मुझे बड़े सुकून से नींद आएगी। अब हम इस जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए। अब तब हमने इस घर को कोई नाम नहीं दिया था क्योंकि यह जमीन शासकीय था और हमें जमीन पर कोई हक नहीं था। हमारा बहुत सारा पैसा घर बनाने में लग गया था पर आज इस योजना के कारण अब इस घर को ’तिवारी निवास’ नाम देंगे और हक से घर मे रहेंगे।
महासमुन्द जिला मुख्यालय में भी तीन लोगों ने 25 लाख रुपए जमा कर इस योजना का लाभ उठाया है। राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आवंटन के समय सम्बधित व्यक्ति को निर्धारित गाइड लाइन अनुसार राशि जमा कर अतिक्रमण भूमि के विस्थापन योजना का लाभ उठा सकता है। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
बागबाहरा नगर में छत्तीसगढ़ शासन के अतिक्रमण भूमि के विस्थापन योजना का पहला मामला है। अब इनके पक्ष में शासन उक्त जमीन रजिस्ट्री कराएगी तथा इस पर तिवारी परिवार चाहे तो लोन ले सकता है। डायवर्सन करवा सकते है। बंटवारा कर सकते हैं, बिक्री कर सकते है तथा सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो एक लगानी भूस्वामी को प्राप्त होते हैं। भूस्वामित्व प्रदाय कराने वाली इस योजना को कलेक्टर डोमेन सिंह के प्रयास और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील और नगर पालिका कार्यालय द्वारा इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है।