सरगुजा
![फौती नामांतरण नहीं होने कारण किसान नहीं बेच पाया धान फौती नामांतरण नहीं होने कारण किसान नहीं बेच पाया धान](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/16132262164.jpg)
संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी-एसडीएम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
लखनपुर, 13 फरवरी। राजस्व दस्तावेजों में फौती नामांतरण नहीं होने कारण किसान 2 साल से अपना धान समिति में नहीं बेच पाया। यह मामला लखनपुर-तहसील क्षेत्र की है।
इस संबंध में उदयपुर एसडीएम एवं प्रशिक्षु आईएएस विश्वदीप यादव से बात करने पर बताया कि इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है। संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
आवेदक तीरथ दास पिता स्वर्गीय देवनंदन ने बताया कि वर्ष 2003 -2004 प्रविष्टि क्रमांक 7 फौती नामांतरण में उसकी बहन आम बाई का नाम सह खातेदार भू-अभिलेखों में छूट गया था। आवेदक फौती नामांतरण में नाम जोडऩे के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में एसडीएम के द्वारा आदेश पारित कर सह खातेदार के रूप में बहन का नाम भू अभिलेखों में दर्ज करते हुए फौती नामांतरण दर्ज किये जाने तहसीलदार-पटवारी को 28 जून 2019 को आवेदक के बहन का नाम खाते में जोडऩे निर्देशित किया गया था, परन्तु तहसीलदार हल्का पटवारी ने आदेश का पालन नहीं किया। जिससे तीरथ दास 2 वर्षों से तहसील कार्यालय का चक्कर काटने मजबूर है। अभी तक फौती नामांतरण कर खाता में सुधार नहीं किया गया है। लिहाजा दो वर्षों से किसान को किसान क्रेडिट कार्ड में खाद बीज के अलावा नगद राशि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं किसान के उक्त खाते में लगभग 5 एकड़ भूमि है जिसमें 2 वर्षों से धान बिक्री भी नहीं कर पाया है।