महासमुन्द

सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन, पंचायत सचिव निलंबित
22-Feb-2021 4:36 PM
सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन, पंचायत सचिव निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 22 फरवरी।
सूचना का अधिकार के तहत सूचना समयसीमा में नही देने एवं अधिकारियों के आदेशों का अवहेलना करने एवं सूचना रोकने की कोशिश करने के सम्बंध में बसना जनपद पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लोहडीपुर के सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द ने निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में सचिव मुख्यालय जनपद पंचायत महासमुन्द में उपस्थिति देंगे। उन्हें इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ते मिलेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने ग्राम पंचायत लोहडीपुर में एक साथ 10 सूचना आवेदन 04 जनवरी 2020 को लगाया। सचिव ने इन 10 आवेदनों में गोलमाल जबाब दिया। किसी भी आवेदन में समयसीमा में जानकारी आवेदक को नहीं दी। आवेदक ने असंतुष्ट होकर प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना में 12 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया। इन समस्त सूचना आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी एवं सचिव को 04 मार्च 2020 को आदेश दिया कि आवेदक को एक सप्ताह के भीतर नि:शुल्क प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

जनसूचना अधिकारी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना की और आवेदक को ना सूचना जानकारी दी और ना ही प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 
इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सचिव के विरूद्व कार्यवाही करने की अनुशंसा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को पत्र भेजा। कार्यवाही नहीं होने पर आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने 24 अगस्त 2020 को तात्कालीन मुख्य सचिव आरपी.मण्डल से इसकी शिकायत की।  

सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 अक्टूबर 2020 को आवेदक को पत्र माध्यम जानकारी दी कि आपका पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित कर दिया है। चूंकि यह मामला उनके विभाग का है, इसलिए वे ही कार्यवाही करेगें। जमील अहमद अवर सचिव पचंायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 04 दिसम्बर 2020 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखा कि यह मामला आपके अन्तर्गत है। प्रकरण में कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस मामले में जिला पंचायत महासमुन्द ने कुछ नहीं किया तो आवेदक विनोद कुमार दास ने कार्यालय अपर कलेक्टर महासमुन्द के समक्ष प्रथम अपील की। 

अंतत: रवि मित्तल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द ने 17 फरवरी को लक्ष्मीनारायण दास सचिव ग्राम पंचायत लोहडीपुर को निलंबित करने का आदेश दे दिया। ज्ञात हो कि सचिव लक्ष्मीनारायण दास ने आवेदक विनोद कुमार दास के द्वारा मांगी गई सूचना आवेदन के सम्बंध में लिखित में दिया है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी विहद् एवं विस्तृत है। पंचायत कार्यालय में आकर अवलोकन कर लेवें।
 

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