रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 21 मार्च। गांजा की तस्करी करने वाले को अदालत ने 15 साल की सजा व एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी( एनडीपीएस) के न्यायालय में पेश किया गया था।
सरिया पुलिस ने अशोक कुमार उरांव (30) बाल्को नगर को 175 किलो गांजे के साथ पकडा़ था। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला कायम किया गया था, जिसमें दोष सिद्ध पाया गया और अशोक को 15 साल की सश्रम कारावास एवं 1लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं किये जाने पर 4 साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
विदित हो कि 25 जून 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी सरिया आशीष वासनिक व स्टाफ ने ओडिशा के बरगढ़ की ओर से आ रही सूमो को मुखबिर सूचना पर लात नाला के ऊपर विश्वासपुर थाना सरिया के पास पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 175 किलो गांजा की बरामद हुआ था।