रायगढ़
![परवरिश के नाम पर नाबालिग की जबरन शादी परवरिश के नाम पर नाबालिग की जबरन शादी](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1621337749_M8_e_0_May__2021_manisha_18_may_2021_MORNING_raigarh_raigarhnews02_02.jpg)
ओडिशा से बाप-बेटे गिरफ्तार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 18 मई। लैलूंगा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र की नाबालिग को परवरिश व घरेलू काम कराने के नाम पर ओडिशा ले जाकर उसकी जबरजस्ती बेटे के साथ शादी कराने वाले आरोपी बाप-बेटे को ओडिशा से पकड़ कर लाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग की मां ने 15 मई को थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि रोजी मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। करीब चार माह पहले सुन्दरगढ़, ओडिशा में रहने वाला ईश्वर महाकुल इसकी बेटी (15 साल) को अपने साथ ले जाकर अच्छे से रखूंगा, घर का काम करेगी, कहकर साथ ले गया। महिला अपने परिवारवालों से सलाह लेकर जान परिचित होने के कारण उसके साथ बेटी भेज दी।
करीब 2 माह बाद रिश्तेदार के साथ बेटी को देखने सुंदरगढ़ ओडिशा गई तो ईश्वर महाकुल के घर में उससे बहुत ज्यादा घरेलू काम कराया जा रहा था, यही नहीं बालिका की शादी ईश्वर महाकुल अपने बेटे गणेश के साथ जबरदस्ती करा दिया। बालिका के परिवारवालों को इसकी जानकारी भी नहीं दिये। महिला अपनी बेटी को अपने साथ लेकर लैलूंगा जाऊंगी बोली तो उसे झगड़ा कर भगा दिया। महिला बेटी का शोषण किये जाने के संबंध में थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी पिता-पुत्र के विरूद्ध धारा 370,370(ए) दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
अपराध दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी लैलूंगा एलपी पटेल, सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे, महिला आरक्षक शशिकला, आरक्षक राजू तिग्गा, अमरदीप एक्का सुन्दरगढ़ ओडिशा जाकर आरोपी ईश्वर बारीक (50), उसके पुत्र गणेश बारीक ( 21) दोनों निवासी ग्राम कुराई ओडिशा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 9, 10 बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम, 4, 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।