सरगुजा
अंबिकापुर, 27 जुलाई। सरगुजा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक होटल ग्राण्ड बसंत में राजकुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे संभाग के पेट्रोलियम डीलर उपस्थित थे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
विगत 4 वर्षों से लंबित डीलर कमीशन में कोई वृद्धि ऑयल कंपनियों द्वारा नहीं किया गया है, जबकि प्रति हर 06 माह में डीलर कमीशन में संशोधन का प्रावधान है। सन् 2017 से छत्तीसगढ़ में तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है, इसके बावजूद भी कमीशन ज्यों का त्यों है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के निरसन के बारे में व्यापक चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ में भी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाती है, जिसे मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. एफ 6-34 / 2004 / 29-1 के दिनांक 31 जुलाई 2020 के तहत् समाप्त किया जा चुका है। इस विषय में गहन विचार-विमर्श के उपरांत संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम को समाप्त किये जाने बाबत एक प्रतिनिधि मण्डल आगामी दिनों खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर इस विषय में ज्ञापन सौंपेगें एवं इस अधिनियम को लागू करने के लिये चर्चा किया जाएगा।
संघ की अगली बैठक 31 अक्टूबर को आयोजित की गई है, जिसमें नये डीलरों की सदस्यता अनिवार्य रूप से शामिल करने की पहल की गई। साथ ही सदस्यता उपरांत नई कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया। इस अवसर पर राजकुमार अग्रवाल, मो. जियाऊल हक, अनुराग बंसल, राधेश्याम अग्रवाल, जितेन्द्र सिंह, सुरेश कुमार सिंह, विशाल अग्रवाल, कृष्ण कन्हैया अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, सुरेश मित्तल, अनुभव अग्रवाल, नुरूह हक, वीर विक्रम सिंह बाबरा, मो. फैजान, शैन्की अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल आदि उपस्थित थे।