रायगढ़

नाबालिग से रेप, 20 साल सजा
09-Aug-2021 4:58 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 अगस्त।
जिले में नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले मे वर्ष 2019 मे घरघोडा थाने मामला दर्ज हुआ था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, घरघोड़ा के पीठासीन अधिकारी अच्छे लाल काछी ने आरोपी राजेश्वर लोढ़ा  को कई धाराओं के तहत अपराध में प्रमाणित पाए जाने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना से दण्डित किया है। पीडि़ता को सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए अदालत ने अनुशंसा भी की है।

अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि नाबालिग बालिका के साथ राजेश्वर लोढ़ा ने 19 अप्रैल 2019 को रात्रि में रेप किया। रात्रि में पीडि़ता पेशाब करने गई थी तभी आरोपी ने पीडि़ता से दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद से नाबालिग सहमी हुई थी। उसने किसी तरह हिम्मत करते हुए सुबह अपने परिजनों को रात के हादसे के बारे में बताया। उसके बाद पीडि़ता ने घरघोड़ा थाने में अपने साथ हुए हादसे के बारे में परिजनों समते तहरीर दी।

तत्कालीन घरघोड़ा थाना प्रभारी अभिनवकांत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में अपराध दर्ज किया। खुद उन्होंने इस मामले की विवेचना करते हुए पीडि़ता के बयान के आधार पर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किया और मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। 

अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने सपूर्ण साक्षियो के न्यायिक परीक्षण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्याय द्रष्टांत, साक्ष्य और तर्क को सही पाते हुए आरोपी को धारा 376, 506 भादवि और धारा 4 पॉक्सो के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। 

 

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