रायगढ़

छेडख़ानी-रेप के आरोपी भेजे गए जेल
18-Aug-2021 5:42 PM
छेडख़ानी-रेप के आरोपी भेजे गए जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 18 अगस्त।
छेडख़ानी के एक आरोपी को ओडिशा तथा युवती को अश्लील फोटो के जरिये ब्लेकमेलिंग करने वाले आरोपी को सक्ती जिला जांजगीर से पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लाया। इसके साथ ही नाबालिग से रेप के आरोपी को रिपोर्ट दर्ज के दूसरे की दिन गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है। पीडि़ता के परिजन 16 अगस्त को थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराये थे। इस प्रकार महिला संबंधी पांच मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

इन मामलों में आरोपी गिरफ्तार  
आरोपी आशीष सेनदरिया उर्फ भुन्दु (20)बापूनगर थाना कोतवाली 16 अगस्त की दोपहर नाबालिग को बहाने से अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। बालिका के परिजन उसी शाम थाना आकर भुन्दु के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई कोतवाली आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाये, जिसे आज रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी उसके पूर्व परिचित युवती के साथ लिये गए फोटो को उसके पति व युवती के पहचानवालों के पास व्हाटसअप कर युवती को ब्लेकमेल कर रहा था। पीडि़ता ने बताया कि  आरोपी युवक पूर्व परिचित होने से रूपये उधार ली थी, जिसे लौटाना चाही तो लेने से इंकार कर दिया और पति को भडक़ाने लगा। दोनों के काफी दिन पुराने फोटो को लगातार व्हाटसअप कर परेशान कर रहा है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर 16 अगस्त को आरोपी के धारा 507,509(ख)  विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी साजिद खान (22)सक्ती जिला जांजगीर चांपा को अपराध कायमी के तत्काल बाद पुलिस टीम सक्ती जांजगीर रवाना होकर हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जिसे रिमांड पर भेजा गया है।

थाना कोतवाली अन्तर्गत स्थित आश्रम में केयर टेकर का कार्य कर रही युवती 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई कि तबियत ठीक नहीं होने से दवाई खाकर 13 अगस्त की  रात्रि सोई थी, 14 अगस्त की  सुबह करीब 6 बजे स्टाफ रूम अंदर घुसकर कोई अज्ञात व्यक्ति सोये अवस्था में छेडख़ानी कर भागा। पीडि़ता के रिपोर्ट पर धारा 452, 354 का अपराध दर्ज किया गया। कोतवाली टीआई द्वारा आश्रम के स्टाफ से पूछताछ कर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज में संदेही का चेहरा स्पष्ट नहीं था, संदेही के पहने कपड़ो के आधार पर कोतवाली पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ली, जिसमें एक छेडख़ानी का आरोपी निकला। आरोपी इश्तयाक खान (22)इन्द्रानगर अम्बेडकर आवास सिद्धिविनायक कालोनी रायगढ़ कबूल किया गया। अपने साथी के साथ घटना दिनांक को पीने के लिये पानी मांगा और स्टाफ रूम में सो रही युवती को छेडख़ानी कर भागा था।

आरोपी इन्द्रजीत शर्मा (27)दरोगापारा थाना कोतवाली रायगढ़ के विरूद्ध थाना क्षेत्र की दो युवतियों ने छेडख़ानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 12 सितंबर 2019 को युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 12 सितंबर 2019 के रात्रि लगभग 10 बजे इन्द्रजीत उर्फ छोटू शर्मा घर घुस गाली गलौच कर, मारपीट पर उतारू हो गया, घरवाले बीच बचाव किये तो छेडक़ानी की और जाते-जाते घर के सामान और स्कूटी को तोडफ़ोड किया। घटना को लेकर थाना कोतवाली में धारा 294,506,323,452,354  दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था।

17 मार्च को फरार आरोपी इन्द्रजीत शर्मा दोबारा युवती के घर घुसकर उसे तथा उसके परिवारवालों को रिपोर्ट वापस लेने के लिये धमकी देने लगा। घरवाले पुलिस को सूचना देना चाहे तो आरोपी अपनी पुरानी हरकत पर उतर आया और घरवालों के सामने युवती को बुराभला कहकर छेडख़ानी की और घर में उत्पात मचाया ।

 घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 294,506,323,452,354 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी लगातार अपना रहने का ठिकाना बदल रहा था जिस पर कोतवाली टीआई मुखबिर एवं स्टाफ आरोपी इन्द्रजीत शर्मा की गिरफ्तारी के लिये लगाए। आरोपी के ओडिशा में छिपकर रहने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम ओडिशा रवाना हुई और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। 

सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है। कोतवाली टीआई ने सभी मामलों में जल्द ही चालान पेश करना बताया गया है।

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