रायगढ़
![19 रुपए के बैग के लिए 5 हजार मुआवजा देगा बिग बाजार 19 रुपए के बैग के लिए 5 हजार मुआवजा देगा बिग बाजार](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1630058169G_LOGO-001.jpg)
रायगढ़ में उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 27 अगस्त। बिग बाजार को 19 रुपए के बैग के लिए पीडि़त उपभोक्ता को अब 5 हजार रुपए मुआवजा देना होगा। मामले में उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को फैसला सुनाया है।
बाजीराव पारा निवासी आशीष रंगारी ने पिछले साल शॉपिंग करके 1044 रुपए का सामान खरीदा था, जिसमें बिग बाजार द्वारा 19 रुपए कैरी बैग लेने के लिए दबाव बनाया। इस पर उसने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की। हालांकि बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि हाथकरघा से निर्मित बैग को बेचने संबंध में नियम होने की दलील दी गई, लेकिन उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष तंजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य विदुला तामस्कर और शिशिर वर्मा ने बिग बाजार को 45 दिनों के साथ 19 रुपए के साथ 4 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए खर्च देने का आदेश दिया है।
दूसरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने रामनिवास टॉकिज चौक स्थित अनुपम इलेक्ट्रानिक्स पर 5 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोतरा रोड निवासी अधिवक्ता केएल डनसेना ने फरवरी 2019 में दुकान से 21 सौ रुपए इंडिपेंडेंट टीवी कनेक्शन लिया था। इसमें एक साल वारंटी दी गई थी। यह कनेक्शन कुछ दिनों बाद ही खराब हो गया। मरम्मत या नया कनेक्शन देने डिमांड की गई तो दुकानदार ने मना कर दिया। इसके बाद डनसेना ने फोरम में मामला दर्ज कराया।
बुधवार को सुनवाई करते हुए पीडि़त पक्ष को इलेक्ट्रानिक्स दुकानदार को 5 हजार 1 रुपए जुर्माना 45 दिन के अंदर ग्राहक को देने कहा।