रायगढ़
![डेढ़ साल बाद भी सूचना का अधिकार के तहत नहीं मिली जानकारी, 4 अक्टूबर को बहस व सुनवाई डेढ़ साल बाद भी सूचना का अधिकार के तहत नहीं मिली जानकारी, 4 अक्टूबर को बहस व सुनवाई](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1630328178G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 30 अगस्त। डेढ़ साल बाद भी सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं मिली। उक्त प्रकरण पर 4 अक्टूबर को वीडियो कान्फ्रेंस विज्ञान एवं सूचना केंद्र रायगढ़ में बहस व सुनवाई की तिथि तय की गई है।
आरटीआई कार्यकर्ता विश्वनाथ गुरु सारंगढ़ ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ के अधीन कोसीर लेन्घ्रा लैलूंगा एवं रायगढ़ ( ग्रामीण ) के परियोजना अधिकारी सह लोक सूचना अधिकारियों से सूचना का अधिकार के तहत अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के तहत जानकारी देने के लिए विभिन्न तिथियों में आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी नहीं दी गई। तब प्रथम अपीलीय अधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 /1 के तहत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया। पर उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए आवेदक ने द्वितीय अपील में शिकायत मय अपील संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शासकीय चालान संलग्न कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया।
राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारी को नोटिस देकर 30 दिवस के भीतर जवाब एवं प्रतिवेदन आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिए, फिर भी अब तक जानकारी नहीं दी। आवेदक ने अधिकारी द्वय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दंडित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।