रायगढ़

बालिका से रेप, आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा
31-Aug-2021 6:12 PM
बालिका से रेप, आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 31 अगस्त।
दस साल की मासूम से खुद को पुलिसकर्मी बताकर अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उसे अंतिम सांस तक काल कोठरी में बिताने की सजा सुनाई।न्यायालय के जज ने उसे अलग-अलग धाराओं के तहत 4000 अर्थदंड से भी दंडित किया और अर्थदंड नहीं अदा करने पर उसे अतिरिक्त सजा का भी निर्देश दिया। घटना 1 मई 2020 को तमनार थाना क्षेत्र के गांव की है।

लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में तमनार थाना क्षेत्र वर्कर कॉलोनी ग्राम टपरंगा निवासी 39 साल के अजीत सिंह पोर्ते ने 10 साल की मासूम को सरकारी स्कूल के बाहर से तब जबरन उठा लिया, जब वह अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। आरोपी पुलिस की वर्दी पहन कर आया था और खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। मासूम को वह मोटरसाइकिल से निर्जन खेत में ले गया और उसके साथ रेप कर फरार हो गया।  

जब मासूम अपने घर नहीं पहुंची और उसकी सहेलियों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। उसके पिता की रिपोर्ट पर तमनार पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनवकांत सिंह ने नाकेबंदी कर दी और आरोपी को धर दबोचा। इसमें आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 365, 419 एवं 376 व 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जुर्म दर्ज कर कर मामले को न्यायालय में पेश किया।   सोमवार को जज ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजन अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

इस मामले में खास बात यह है कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ इस तरह अमानवीय हरकत की जिसके कारण आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए उसे धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

जिसमें उसे प्राकृत जीवन के अंतिम सांस तक काल कोठरी में बिताना होगा।

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