राजनांदगांव
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राजनांदगांव, 2 जनवरी। डोंगरगांव विकास योजना (प्रारूप) 2031 का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के प्रकाशन (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन 20 अक्टूबर 2021 से 30 दिवस) समयावधि में कुल 118 आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त हुए। जिसकी सुनवाई अधिनियम की धारा 17-क (1) विकास योजना समिति के समक्ष 29 दिसंबर 2021 को नगर पंचायत, डोंगरगांव के सभाकक्ष में आयोजित कर सम्पन्न की गई।
सुनवाई 29 दिसंबर 2021 को विकास योजना समिति के सदस्य संासद प्रतिनिधि- लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव, नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं सरपंच ग्राम पंचायत माथलडबरी एवं रेंगाकठेरा व 2 अन्य ग्रामों के सरपंच सुनवाई में उपस्थित हुए। समिति के संयोजक एवं उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव द्वारा समिति के समक्ष में कुल 79 आपत्ति एवं सुझावकर्ता उपस्थित हुए जिनकी सुनवाई की गई।
शेष 39 आपित्तकर्ता अनुपस्थित रहे। समिति के उपस्थित सदस्यों के द्वारा उपस्थित आपत्ति एवं सुझावकर्ताओं के आपत्ति आवेदनों के ग्रामवार सुनवाई की गई एवं समिति द्वारा उचित निर्णल लिया गया एवं संयुक्त रूप से निवेश क्षेत्र मे मटिया ग्रामवासियों एवं वार्ड नंबर 1 एवं वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत डोंगरगांव के जनप्रतिनिधि एवं वार्डवासियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन एवं सुझाव दिया गया है। अंत में सुचारू रूप से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव की सुनवाई सम्पन्न की गई।