राजनांदगांव

नांदगांव निगम के परिसीमन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
27-Jul-2024 3:24 PM
नांदगांव निगम के परिसीमन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा की याचिका पर अगले आदेश तक स्टे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 जुलाई।
राजनांदगांव नगर निगम के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा की याचिका पर सुनवाई करते अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुलबीर ने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव से छह माह पूर्व होने वाले परिसीमन को अवैधानिक करार दिया था। उन्होंने कोर्ट में नियमानुसार छह माह पूर्व परिसीमन नहीं किए जाने को अनुचित ठहराया था। 

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने परिसीमन की रिपोर्ट पर स्टे दे दिया है। इस बीच जिला प्रशासन परिसीमन को लेकर दावा आपत्ति की प्रक्रिया को निपटाने में व्यस्त है। शहर के 51 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रशासन ने तैयार कर ली थी। जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया। इसके बाद कुलबीर छाबड़ा ने नियमों का पेंच और अनुचित कार्रवाई तथा जनता को अनावश्यक परेशान करने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की अपील में मजबूत आधार है। कोर्ट ने तत्काल रोक लगाते हुए परिसीमन प्रक्रिया  को अगले आदेश तक प्रारंभ नहीं करने का निर्देश दिया है। 

बताया जा रहा है कि छाबड़ा ने कोर्ट में इस बात को मजबूती से अपने अधिवक्ता के जरिये रखा। जिसमें शासन ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने का आदेश जारी किया था। फिर एक दूसरे आदेश में अब तक की जनसंख्या को आधार  बताया गया। इस तरह के दोहरे आदेश के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष छाबड़ा ने परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को अनुचित ठहराया। नगर निगम के परिसीमन में छाबड़ा का वार्ड भी प्रभावित है। मौजूदा वार्ड के मुख्य क्षेत्र कलारपारा को जूनीहटरी वार्ड में समायोजित कर दिया गया। जबकि छाबड़ा के वार्ड का यह मोहल्ला सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच नगर निगम में जारी दावा-आपत्ति में 70 से ज्यादा आपत्ति की गई है। नगर निगम द्वारा नए परिसीमन के रिपोर्ट में 7 से ज्यादा संशोधन भी किए गए हैं। दावा-आपत्ति को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है।

25 जुलाई के बाद यानी आज-कल में नगर निगम दावा-आपत्ति का निराकरण कर एक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने की तैयारी में था। इससे पहले हाईकोर्ट ने छाबड़ा के याचिका पर स्टे दे दिया। राजनीतिक रूप से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेताओं को स्टे से मायूसी मिली है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े नेता भी वार्डों में चुनावी तैयारी कर रहे थे। फिलहाल कुलबीर छाबड़ा की याचिका के चलते राजनांदगांव नगर निगम का परिसीमन पर रोक रहेगी। 
 

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