राजनांदगांव
![टीम ने रूकवाया बाल विवाह टीम ने रूकवाया बाल विवाह](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1644744271jn__4.jpeg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 फरवरी । छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलापुर सेक्टर में महिला बाल विकास विभाग को सूचना मिली कि गांव में विवाह के निर्धारित आयु से पहले विवाह कराई जाने की कोशिश की जा रही थी।
शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण ईकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े गैर संस्थागत अधिकारी विनोद जंघेल चाइल्ड लाइन राजनांदगांव से समन्वयक महेश साहू, परामर्शदाता रूखमनी साहू, छुरिया थाना प्रभारी व्यासनारायण चुरेन्द्र की टीम, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, उपसरपंच संयुक्त रेस्क्यू दल द्वारा बालक की आयु संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया। जिसमें बालक की आयु 17 वर्ष 8 माह पाया गया।
टीम ने बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक के बारे में जानकारी दी। साथ ही समझाईश देते परिवार वालों द्वारा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त कर बालक का विवाह आयु पूर्ण होने के उपरांत कराए जाने की समझाई दी।
समझाईश देकर परिवार वालों द्वारा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया व बालक का विवाह आयु पूर्ण होने के उपरांत ही शादी कराये जाने की समझाईश दी गई। परिवारजनों द्वारा बालक के विवाह का आयु होने के उपरांत ही शादी कराये जाने की सहमति दी गई।