राजनांदगांव

विक्रांत समेत 10 को हाईकोर्ट से जमानत
23-Feb-2022 12:45 PM
 विक्रांत समेत 10 को हाईकोर्ट से जमानत

निकाय चुनाव में हंगामा करने का आरोप
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 23 फरवरी।
खैरागढ़ नगरीय निकाय चुनाव में हंगामा करने के आरोप में हाईकोर्ट ने भाजपा नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और उनके 10 साथियों को अग्रिम जमानत दी है। सभी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। खैरागढ़ पुलिस ने अलग-अलग मामलों में विक्रांत और उसके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था। इससे पूर्व एक और मामले में विक्रांत को खैरागढ़ व्यवहार न्यायालय से जमानत मिल गई थी। गैरजमानती मामले में हाईकोर्ट में विक्रांत और उनके साथियों ने जमानत याचिका दाखिल की थी।

मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सभी से हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पालिका चुनाव के गणना में धांधली किए जाने के आरोप में विक्रांत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था। उसके बाद खैरागढ़ एसडीएम की शिकायत पर विक्रांत और उसके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा हिंसक रूख अख्तियार करने के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की गई थी। पुलिस ने विक्रांत और साथियों पर बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकार के काम में बाधा और अधिकारी-कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में मामले दर्ज किए थे। अलग-अलग मामलों में से एक में स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन अपराध क्रमांक 494 में जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद विक्रांत और अन्य ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
मिली जानकारी के मुताबिक विक्रांत और अन्य साथियों के जमानत को लेकर राजनीतिक रूप से अटकलें भी थी। कई दिनों से भाजपा नेता अंडरग्राउंड भी थे। दरअसल पुलिस द्वारा तय समय पर डायरी पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने सभी को जमानत दी है और अपराध क्रमांक 494 को संगीन बताने के पुलिस के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

 

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