रायपुर

31 करोड़ के माल में 5.69 करोड़ की कर चोरी, एक गिरफ्तार, जेल भेजा
31-Mar-2022 5:33 PM
31 करोड़ के माल में 5.69 करोड़ की कर चोरी, एक गिरफ्तार, जेल भेजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च।
केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने मेसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज, रायपुर के मालिक बासुदेव मित्तल के कबीर नगर स्थित परिसर में तलाशी  की। इसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इनकी प्रारंभिक जांच मे मेसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना नकली और गैर-मौजूद संस्थाओं इनपुट टैक्स के्रडिट का लाभ उठाकर की बड़े पैमाने पर कर चोरी  में लिप्त है। इस प्रयोजन के लिए मेसर्स साईनाथ इंटरप्राइजेज ओडिशा स्थित कुछ फर्जी फर्मों के द्वारा फर्जी बिलों की व्यवस्था कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था। इस तरीके से उक्त फर्म में 31 करोड़ रुपए के मूल्य के माल पर 5.69 करोड़ रुपये के जीएसटी के फर्जीवाड़े का पता चला। मैसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज के मालिक  बासुदेव मित्तल, जो इस तरह के लेनदेन के एकमात्र लाभार्थी हैं , के द्वारा किया गया अपराध सीजीएसटी अधिनियम , 2017 की धारा 132 (1) (एल) (आई) के तहत दंडनीय है। तदनुसार, उन्हें 30 मार्च को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

बासुदेव मित्तल को गुरुवार को  न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त का 14 दिनों का रिमांड मंजूर किया। बासुदेव मित्तल ने गिरफ्तारी के बाद जीएसटी चालान के द्वारा रूपए 76 लाख रुपये का टैक्स जमा किया। जीएसटी कानून के तहत केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय, रायपुर द्वारा की गई यह छठी गिरफ्तारी है। हाल के दिनों में सीजीएसटी, रायपुर ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की है। वित्त वर्ष 2021-22 में ही कर चोरी के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला।

 

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