रायपुर
![अब 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्तिकर एवं विवरणी अब 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्तिकर एवं विवरणी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1648815293611842327G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। नगरीय निकायों के साफ्टवेयर की दिक्कतों के चलते प्रदेश भर में नागरिक 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं कर पाए। लास्ट डेट के बाद टैक्स पर 7त्न पेनाल्टी वसूला जाना था पर राज्य शासन के निर्देश संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है।
आम नागरिक अब नगरीय निकायों में संपत्तिकर का भुगतान 15 अप्रैल तक कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए है।
नागरिक अब 15 अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों के कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्तिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाईन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।