रायपुर
![जी एस टी : चोरी के 2 सौ मामले, 650 करोड़ की वसूली, छग में देशभर से 26 प्रतिशत अधिक वसूली जी एस टी : चोरी के 2 सौ मामले, 650 करोड़ की वसूली, छग में देशभर से 26 प्रतिशत अधिक वसूली](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1648815785aropi-11.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1अप्रैल। सीजीएसटी कमिश्नरेट रायपुर ने इस वर्ष 3328 करोड़ रूपए अधिक टैक्स वसूला, जो वर्ष 2020-21 के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक है। कमिश्नर बीबी महापात्रा ने बताया कि वित्त वर्ष 2020 21 में वसूले गए 9627 करोड़ की तुलना में, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल जीएसटी संग्रहण 12961 करोड़ रुपये रहा। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संग्रहीत कुल जीएसटी राजस्व 24,357 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल जीएसटी राजस्व संग्रहण 29,392 करोड़ रुपये रहा, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 20 फीसदी की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 से करदाताओं और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग में शामिल कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कर चोरी के 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ। लंबित रिफंड को फास्ट ट्रैक करने के लिए अप्रैल - जून 2020 के दौरान तुरंत विशेष रिफंड अभियान शुरू किया गया था और उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी रिफंड 30 दिनों के भीतर अच्छी तरह से संसाधित हो जाएं।
31 करोड़ के माल में 5.69 करोड़की इनपुट क्रेडिट की चोरी, एक को जेल
केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने मेसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज , रायपुर के मालिक बासुदेव मित्तल के कबीर नगर स्थित परिसर में तलाशी की। इसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए । इनकी प्रारंभिक जांच मे मेसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना नकली और गैर - मौजूद संस्थाओं इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर की बड़े पैमाने पर कर चोरी में लिप्त है । इस प्रयोजन के लिए मेसर्स साईनाथ इंटरप्राइजेज ओडिशा स्थित कुछ फर्जी फर्मों के द्वारा फर्जी बिलों की व्यवस्था कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था । इस तरीके से उक्त फर्म में 31 करोड़ रुपए के मूल्य के माल पर 5.69 करोड़ रुपये के जीएसटी के फर्जीवाड़े का पता चला। मैसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेज के मालिक बासुदेव मित्तल , जो इस तरह के लेनदेन के एकमात्र लाभार्थी हैं , के द्वारा किया गया अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 ( 1 ) ( एल ) ( आई ) के तहत दंडनीय है । तदनुसार , उन्हें 30 मार्च को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 ( 1 ) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। बासुदेव को 14 दिनों का रिमांड पर जेल भेजा गया। इसके बाद उसने 76 लाख रुपये का टैक्स जमा किया।