रायपुर

कर्मचारियों को 2022-23 में मिलेगा 17 प्रतिशत डीए
04-Apr-2022 5:32 PM
कर्मचारियों को 2022-23 में मिलेगा 17 प्रतिशत डीए

जून तक 54 विभागों को खर्च करना होगा 44,800 करोड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार इस वर्ष 2022-23 में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। वित्त विभाग ने सालाना बजट में इसका प्रावधान करते हुए विभागों को बजट आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 1 लाख 12 हजार करोड़ के नए बजट की 40 प्रतिशत राशि यानी 44 हजार 8 सौ करोड़ रूपए 54 विभागों को पहली तिमाही में ही खर्च करनी होगी।

संचालक बजट एवं विशेष सचिव वित्त शारदा वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में इस बार डीए को लेकर अलग से कोई उल्लेख नहीं है किन्तु बजट पुस्तिका में जहां-जहां वेतन मद का उल्लेख है उसके साथ डीए भी शामिल है। ऐसा वर्मा ने छत्तीसगढ़ को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लिए चालू दर पर 17 फीसदी डीए का प्रावधान रखा गया है।

आदेश के मुताबिक पहली छमाही के लिए जारी बजट में से 25 प्रतिशत अप्रैल से जून के बीच और 15 प्रतिशत जुलाई से सितंबर तक खर्च करनी होगी। यदि विभाग पहली छमाही में राशि खर्च नहीं कर सके तो उसे अगली छमाही के लिए उपयोग कर सकेंगे। वित्त वर्ष के अंतिम माह यानी मार्च 23 में विभाग मात्र 15 प्रतिशत राशि खर्च करने के पात्र होंगे।

वित्त ने भी यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी हालत में अतिरिक्त आबंटन मिलने की उम्मीद में बजट से अधिक राशि खर्च न की जाए। वक्र्स डिपार्टमेंट अपने बजट में रखी गई डिपाजिट मद की राशि वित्त की निर्देशों के अनुसार ही खर्च करें। जिन योजनाओं में खर्च के आधार पर प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त होती है उनमें हर दो महीने के अंदर प्रतिपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए।

मार्च में विभागों ने अधिक खर्च किया जो अनुचित है

संचालक बजट का कहना है कि कुछ विभागों द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में योजनाओं का पूर्ण आबंटन जारी किया गया है। जो अनुकूल नहीं है। विभाग तिमाही के आधार पर निर्धारित व्यय सीमा का पालन करते हुए राशि जारी करें। किसी भी स्थिति में वित्त वर्ष के अंतिम माह में किसी भी योजना का आबंटन वित्त विभाग की सहमति के बगैर न करें।

राज्यांश तभी मिलेगा जब केन्द्रांश क्रेडिट हो

वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय योजनाओं, विशेष सहायता, विदेशी सहायता तथा 14वें-15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने के बाद ही खर्च की जाएगी। केन्द्र की राशि क्रेडिट होने के बाद ही राज्यांश जारी किया जाए। 

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