सरगुजा

बीटी पैच रिपेयर कार्य में अनियमितता
07-Apr-2022 8:44 PM
बीटी पैच रिपेयर कार्य में अनियमितता

न्यायालय ने ठेकेदार व अफसरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने दिया आदेश

मामला अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग का

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 7 अप्रैल।
अंबिकापुर रामानुजगंज रा.रा. मार्ग क्रमांक 343 में बीटी पैच रिपेयर कार्य में बरती गई अनियमितता को लेकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार कोशले अंबिकापुर ने आदेश दिया है।

डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156/3 के तहत परिवाद पेश किया गया था, जिसमें गत 1 अप्रैल 22 को परिवाद स्वीकार करते हुए सीजेएम अंबिकापुर ने संबंधित अधिकारियों जिसमें बी के पटोरिया कार्यपालन अभियंता, एल एल टोप्पो एसडीओ, अमित दास सब इंजीनियर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग अंबिकापुर और ठेकेदार में. आर. के. इन्फरस्टचर तथा में. गौरी कंस्टकाशन अंबिकापुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि डी के सोनी अधिवकता ने थाना अंबिकापुर में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अंबिकापुर रामानुजगंज रोड में हुए गड़बड़ी के संबंध में अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की मांग की गई थी तथा यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग कार्यालय अंबिकापुर द्वारा गत 4 जून 2019 को मे. आरके इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल रोड दर्रीपाड़ा अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था। अनुबंध 2019-2020 में किया गया था तथा पीएसी 94.62 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया था, टोटल कंटेंट 64.99 लाख का था तथा उक्त कार्य को 15 दिसंबर 2019 तक पूर्ण करना था।

इसी प्रकार दिनांक 22 अगस्त 2019 को गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी संगम चौक गौरी भवन अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था तथा अनुबंध 2019-2020 किया गया था तथा पीएसी 144.95 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया था तथा टोटल कॉन्टेंट 95.48 लाख का था। उक्त कार्य को 1 माह के अंदर पूर्ण करना था। उपरोक्त दोनों कार्य की जांच हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण दल के द्वारा गत 10 जून 2020 को सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जांच की गई जिसमें काफी त्रुटि पाया गया तथा कई स्थानों में मार्ग क्षतिग्रस्त पाया गया एवं पैच क्षतिग्रस्त होना पाया गया। उक्त थर्ड पार्टी निरीक्षण दल द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई, उनमें बीटी पैच रिपेयर का कार्य कराया गया था जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है।

उक्त तथ्य जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इसके अलावा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर को 27 जनवरी 2021 को जांच प्रतिवेदन मय पत्र को भेजा गया जिसमें उपरोक्त तथ्यों के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

थर्ड पार्टी निरीक्षण दल के द्वारा गत 10 जून 2020 को भी संयुक्त निरीक्षण/जांच किया गया जिसमें आरके इंफ्रास्ट्रक्चर बी क्लास के द्वारा अंबिकापुर रामानुजगंज से गढ़वा रा.रा. मार्ग क्रमांक 343 में मरम्मत संरक्षण एवं अन्य सुरक्षात्मक सांकेतिक कार्य किए गए थे, जिसके लिए 56.73 लाख रुपए का अनुबंध भी हुआ था, जिसका भुगतान भी हो गया है।

उपरोक्त दोनों वर्क आर्डर के आधार पर ठेकेदारों को उपरोक्त बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य करना था, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर उपरोक्त बीटी पैच के कार्य में लिपा पोती की गई और पूरी राशि निकाली गई।

उक्त कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने की मांग करते हुए डीके सोनी द्वारा आवेदन मय दस्तावेज पेश किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण डी के सोनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसे स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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