रायपुर

दो विभागों के चक्कर और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
18-Apr-2022 5:31 PM
दो विभागों के चक्कर और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

भवनों का ले-आऊट अब निगम पास करेगा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 अप्रैल। प्रदेश के शहरों में ले-आऊट पास करने का अधिकार अब नगर निगमों के पास होगा। बताया गया कि महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही है।

सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन, और आवास-पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में शहरों में ले-आऊट पास करने के अधिकार नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अब तक ले-आऊट टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग ही पास करता रहा है।

बताया गया कि सीएम का यह फैसला दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मंशा के अनुरूप की है जिसमें उन्होंने 73वें संविधान संशोधन के जरिये नगरीय निकायों, और पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी की थी। इसमें साफ तौर पर ले-आऊट पास करने का दायित्व नगरीय निकायों को देने का प्रावधान है। महाराष्ट्र, सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था कायम है लेकिन अविभाजित मध्यप्रदेश में इस पर अमल नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से यह व्यवस्था जारी रही। मगर पिछले कुछ सालों से तेजी से हो रहे शहरीकरण, और ले-आऊट पास होने में दिक्कतों के चलते व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया गया है। ले-आऊट पास करने के लिए दो विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे।  साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें थी। अब निगमों में ही सारा काम हो जाएगा। इससे परे नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीमा क्षेत्र में ले-आऊट पास करने का अधिकार यथावत टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के पास रहेगा।

सूत्र बताते हैं कि टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के कुछ अमले को नगर निगम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सीएम के निर्देश के बाद जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होगा।

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