रायपुर
![पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह अवैधानिक, पति पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई- डॉ नायक पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह अवैधानिक, पति पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई- डॉ नायक](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1650289033.jpg)
आयोग की समझाइश पर ससुर, पोती के लिए प्रतिमाह 10 हजार देने तैयार
रायपुर 18 अप्रैल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज प्रकरणों की सुनवाई की। आज 20 प्रकरण पेश हुए जिनमें से दो नस्तीबद्ध किए गए।
आज प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक पति ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उसका आवेदिका से तलाक नहीं हुआ है। दूसरी औरत से मंदिर में उसकी माता-पिता की उपस्थिति में हिन्दू रीति रिवाज से शादी किया है। पति ने स्वतः आयोग के समक्ष स्वीकार करते हुये कहा कि तीन वर्ष से दूसरी औरत से अवैध संबंध होने के कारण सामाजिक अपमान को समाप्त करने के लिये उससे दूसरा विवाह किया हूं। अनावेदक पति एलआईसी ऑफिस में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है तथा मासिक वेतन लगभग 1 लाख 50 हजार रूपये है। पति ने बताया कि वेतन से आवेदिका पत्नी को जीवन-यापन एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर रहा हूं। पति-पत्नी के दो बालिग बच्चे हैं पुत्र 18 वर्ष एवं पुत्री 21 वर्ष है। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जिम्मेदारियां आवेदिका पत्नी पर आ गई है। वर्तमान में आवेदिका 20 दिनों से अपने मायके में निवास कर रही है। आवेदिका का कथन है कि तीन वर्षों से पति एवं दूसरी औरत के द्वारा मुझे एवं मेरे बच्चों को फोन पर धमकी देकर प्रताड़ित करते रहते है। आज की सुनवाई में अनावेदिका दूसरी औरत अनुपस्थित है ऐसी दशा में यह प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।साथ ही आयोग द्वारा दूसरी औरत को आगामी सुनवाई में साथ में लेकर उपस्थित होने अनावेदक पति को निर्देशित किया गया।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिये ससुर के खिलाफ आयोग में शिकायत की थी।इस प्रकरण में अनावेदक ससुर सेवानिवृत्त कर्मचारी है।आयोग की समझाइश पर अनावेदक ससुर ने आवेदिका को उसकी बेटी की पढ़ाई के लिये एक माह की पेंशन राशि 10 हजार रूपये देना स्वीकार किया। इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।