गरियाबंद

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टीम गठित
20-Apr-2022 3:28 PM
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टीम गठित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 20 अप्रैल।
कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देशानुसार अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तरीय विशेष टीम का गठन किया गया है।
अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर बाल विवाह की संभावना को देखते हुए बाल विवाह जागरूकता, रोकथाम के लिए 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले के विकासखण्डों में बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों में विवाह पंजी संधारण करने हेतु पंचायत सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित करना जिसमें पंचायत में होने वाली सभी विवाहों का रिकार्ड हो।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों के कोटवार को बाल विवाह नहीं करने, बाल विवाह कानूनन अपराध होने के संबंध में मुनादी कराने के लिए निर्देशित करना ताकि सभी ग्रामीण जनों को पता चले कि बाल विवाह करना अपराध है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। इस समिति से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित है। यह समिति संभावित बाल विवाहों की निगरानी करने एवं बाल विवाह रोकथाम में सहयोग करने के संबंध में निवेदन, अनुरोध करना।

 बाल विवाह रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें। ग्राम पंचायत सचिवों को दीवाल लेखन करवाने हेतु प्रेरित करें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का ग्रामीण जनों तक लाभ पहुंचाने हेतु उक्त योजना का प्रचार-प्रसार करना। विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लडक़े की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये।

निर्धारित आयु से कम आयु में महिला, पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उक्त के संबंध में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति व नगरीय निकाय में वार्ड स्तरीय समिति गठित है।

इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंिगक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, गुड टच एवं बैड टच, बाल विवाह, नशा मुक्ति, कन्या भूण हत्या, शिशु पालना केन्द्र, दत्तक ग्रहण, स्पांसरशिप, शिकायत व सुझाव पेटी, बच्चों का अवैध प्रवास, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, पलायन, बालश्रम, विषयों पर जिला स्तरीय टीम द्वारा जानकारी दी जावेगी।

अशोक पाण्डेय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आमजनों से अपील की गयी है कि अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर व अन्य दिवसों में भी सक्रिय होकर बाल विवाह की सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी  शरदचंद निषाद-7646964900 बाल कल्याण समिति के नोडल अधिकारी  शैलेंद्र नागदेवे- 7646964899 को दिया जावे जिससे बाल विवाह की रोकथाम की जा सके।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news