रायपुर
राज्य शासन के नए फरमान के बाद हलचल तेज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अप्रैल। कोरोना संक्रमण के चौथे लेयर की आशंका के बीच राज्य शासन ने एक बार फिर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल के नियम सख्ती से पालन करने के निर्देश के बीच अब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक बार फिर सडक़ों में दौड़ लगाने की तैयारी में है। प्रमुख चौक चौराहों के साथ ही मुख्य बाजारों में बिना मास्क और बिना फेस कवर के घुमने वालों पर रोक टोक शुरू होगी। एहतियात नहीं बरते जाने पर निगम अमले की ओर से फिर जुर्माना अभियान चलाया जाएगा।
नगर निगम ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य शासन की ओर से जैसे ही सर्कूलर मिलेगा वैसे बाजारों और दूसरे सार्वजनिक स्थलों में दोबारा से सख्ती होगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगे दूसरे प्रांतों में कोविड के चौथे लेयर की सुगबुगाहट होने के साथ छत्तीसगढ़ शासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के घुमने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक अथवा भीड़ भाड़ वाले जगहों में थूकने पर भी पाबंदी होगी। अगर नियम विपरीत किसी की गतिविधियां पकड़ी गई तो उस पर जुर्माना कार्रवाई होगी।
हलचल से बाजार में असर
कोविड संक्रमण के फिर से लौट आने की खबरें जैसे ही उड़ी, बाजारों में हलचल होने से कारोबार में फर्क पडऩे लगा है। बता दें मंगलवार को कई कारोबारियों से बातचीत करने पर उन्होंने चिंता जाहिर की। गोल बाजार, एमजी रोड, मालवीय रोड के साथ पंडरी कपड़ा मार्केट के ज्यादातर कारोबारी चिंतित नजर आए। राज्य के लिए कई ट्रेनें रद्द होने की वजह से पहले ही स्टॉक जाम पड़ा हुआ है। ऐसे में कारोबारी संकट में है।
भीड़ में कटौती, बाराती चिंतित
अगर शहर में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती तो आने वाले समय में कंटेनमेंट जोन फिर से बनेंगे। ऐसे में शादी व दूसरे सामाजिक आयोजनों पर फिर से पाबंदी लगना तय है। ज्यादातर जगहों में शादी आयोजनों के लिए कार्यक्रम फिक्स है। पहले की तरह दुल्हा-दुल्हन की ओर से 20-20 लोगों की मौजूदगी के नियम को लेकर फिर से लोग सकते में है। एडवांस बुकिंग करने के बाद बड़ी संख्या में बाराती और घराती दोनों तैयार हैं।
शासन से जारी गाइड लाइन
0 भीड़ भाड़ वाले स्थलों के साथ आने जाने वाले सभी मार्गों से गुजरते वक्त मास्क या फिर फेस कवर लगाना अनिवार्य।
0 कार्यालय एवं कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री में कार्य करने वाले प्रत्येक्त व्यक्ति द्वारा फेस कवर या फेस कवर धारण करना अनिवार्य।
0 सार्वजनिक स्थलों पर थूकना या गंदगी फैलाना पूर्णतया वर्जित।
0 दुकानों व सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना जरूरी।
सर्कूलर मिलते सख्ती
राज्य शासन ने जो सर्कूलर जारी किया है वह हमारे पास आया नहीं है। जैसे ही हमें सर्कूलर मिलेगा वैसे पहले की तरह सख्त अभियान चलाएंगे।
- एजाज ढेबर, मेयर रायपुर