रायपुर
![कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1651320431611842327G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। राजधानी रायपुर मोवा स्थित करोड़ो की जमीन का विवाद थमने का नाम नही ले रहा है। इसी मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस आसिफ मेमन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने मांग की थी कि उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 420 मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाएँ।
ज्ञात हो कि नूर बेगम के आवेदन में मैजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआरदर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात सिविल लाइंस थाने ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफ आइ आर दर्ज किया है ।उक्त आदेश के ख़िलाफ़ जिला न्यायालय में आसिफ़ मेमन द्वारा चुनौती दी गयी। ज़िला न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को विधिवत मानते हुए यथावत रखा गया।
उपरोक्त आदेश के खिलाफ आसिफ मेमन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। जिसकी सुनवाई उपरांत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही बताते हुये, आसिफ़ मेमन की याचिका को खारिज कर दिया ।
उक्त प्रकरण में आसिफ मेमन ने नूर बेगम को जमीन के एवज में 7 चेक दिए और 76,000 वर्ग फ़ीट, करोड़ों की जमीन रजिस्ट्री कराई। पर सभी प्रदत्त चेक अनादरित हुए । इसी आधार पर आसिफ मेमन के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है।