रायपुर

रायपुर में लागू ट्रैफिक के नए नियम, पहली गलती पर 2 हजार और उसके बाद 5 हजार का चालान
06-May-2022 7:27 PM
रायपुर में लागू ट्रैफिक के नए नियम, पहली गलती पर 2 हजार और उसके बाद 5 हजार का चालान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मई। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस पहले से और ज्यादा सख्त होगी। दो हजार के बजाए सीधे पांच हजार रुपये का जुर्माैना ठोंका जाएगा। यह नियम बार-बार लापरवाही बरतने वाले चालकों पर लागू किया जाएगा। इसके लिए राजधानी में यातायात विभाग ने आईटीएमएस के तहत लगाए गए कैमरों के जरिए तैयारी पूरी कर ली है। बताया यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान काटा जाएगा। रेड लाइट जंप, रांग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाफ लाइन का उल्लंघन करने वाले चालक कैमरे में कैद होंगे, जिस पर गाड़ी नंबर मिलते ही उनके नाम और पते पर बढ़ी हुई राशि के तहत जुर्माना वसूल करने डाक भेजा जाएगा। एसएमएस के जरिए भी चालकों को सूचित कर जुर्माना पटाने के लिए कहा जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे लापरवाह चालकों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उनके बताते ही लापरवाही बरतने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी।

भेज सकेंगे फोटो-विडिया

यातायात विभाग ने बकायदा वाट्सअप नंबर भी जारी कर दिया है। आम लोग लापरवाही बरतने वाले चालकों की शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं। फोटो और विडियो भेजने पर लोकेशन ट्रेस कर तुरंत कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस आमजन द्वारा उपलब्ध कराई गयी वीडियो फुटेज/फोटो के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान नोटिस तैयार करेगी। 91-94791 91234 हेल्प लाइन नंबर पर कोई भी शिकायत कर सकता है। समय की भी कोई बाध्यता नहीं है।

नए नियमों के तहत बढ़ेगा जुर्माना

यातायात अधिनियम के तहत में पूर्व में जो जुर्माना राशि तय है अब उसमें ढाई से तीन गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से ड्रंकन ड्राइविंग के एवज में कोर्ट के आदेशानुसार जुर्माना कार्रवाई होगी। बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने वालों के प्रकरण सीधे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

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