रायपुर
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पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। राज्य में आसानी से ट्रकों और बस के लिए लायसेंस का नवनीकरण कराने वाले चालकों के लिए अब व्यवस्था थोड़ी जठिल होगी। पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी करते हुए बिना फिटनेस जांच और फिर प्रशिक्षण के लिए लायसेंस नवनीकरण पर ब्रेक लगा दिया है। अब चालकों को शैक्षणिक सत्र में भाग लेकर प्रशिक्षण पूरा करना होगा, तभी उनका लायसेंस बन सकेगा। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल बस चलाने के लिये वाहन चालक अधिकृत होगें साथ ही सडक़ो पर रेड लाईट जम्प, शराब पीकर एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों के लायसेंस निलम्बन हेतु अनुशंसित लायसेंस धारक का प्रशिक्षण उपरांत ही लायसेंस बहाल करने नियम लागू होगा। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया है। सडक़ सुरक्षा एवं वाहन चालन कौशल प्रशिक्षण के लिये स्थापित आधुनिक संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च, जहां विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षुओं को ऑॅडियों वीडियों प्रेजेंटेशन एवं वैज्ञानिक माध्यम से संस्थापित आधुनिक ट्रैक में फील्ड ट्रेंनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। राज्य पुलिस के 284 यातायात कर्मियों, 148 वाहन चालकों, मंत्रालय/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों के 125, स्कूल बसों के 40, भारी वाहनों के 10 एवं 44 प्रशिक्षु वाहन चालकों सहित कुल 651 व्यक्तियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। बताया गया, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रतिभागी वाहन चालकों के वाहन चालन कौशल में विस्तार होगा, हादसों से होने वाली अप्रत्याशित क्षति से भी बचाव हो सकेगा तथा समाज के समक्ष शासकीय वाहन चालक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे।