रायपुर

रेरा में कार्रवाई न हुई तो केन्द्र सरकार में कर सकते हैं बिल्डर के खिलाफ शिकायत
08-May-2022 6:52 PM
रेरा में कार्रवाई न हुई तो केन्द्र सरकार में कर सकते हैं बिल्डर के खिलाफ शिकायत

अर्बन डेव्हलपमेंट कमेटी की बैठक में अहम निर्णय, सुनील सोनी ने बताया-90 दिनों में होगा निराकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 मई। अर्बन डेव्हलपमेंट कमेटी की बैठ के लौटे सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कमेटी ने हाउसिंग बोर्ड, निजी बिल्डरों पर कार्रवाई को लेकर कई अहम फैसले किए।

श्री सोनी ने बताया कि अधिकारों की अनभिज्ञता के चलते आम उपभोक्ताओं को जो दिक्कतें होती हैं और मकान/प्लाट लेकर भी परेशान रहते हैं तथा पैसा देकर भी भटकते रहते हैं। उसके निराकरण करने और समस्याओं को दूर करने का यह संवेदनशील प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को होने वाली 14 प्रकार की समस्याओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। उपभोक्ता अपनी समस्या को लेकर जिला और प्रदेश रेरा के अंतर्गत अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं। यदि जिला एवं प्रदेश के अंतर्गत उनकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधे भारत सरकार उपभोक्ता सरंक्षण कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके निराकरण की समय सीमा निर्धारित है, अधिकतम 90 दिन।

इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से मकान खरीदता है तो उसके लिए यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति कोई बिल्डर से, लेआउट पास कराकर प्लाट काटने, मकान खरीदने, गृह निर्माण मंडल, आरडीए, बिल्डर की सोसायटियों और प्राईवेट बिल्डर इत्यादि से क्रय करने पर इस कानून के माध्यम से न्याय प्राप्त हो सकेगा और इस अधिनियम के अंतर्गत षिकायत/निराकरण के प्रावधान होंगे।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से छत्तीसगढ़ के हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा और शिकायत होने पर निर्धारित समय सीमा 90 दिवस के भीतर समस्या का निराकरण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ प्रदेष में रेरा के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है, तो उपभोक्ता सीधे भारत सरकार को आवेदन कर सकेंगे।

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