राजनांदगांव
राजनांदगांव, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के तहत फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में वित्तीय सहायता के लिए विगत माह से फसल बीमा का कार्य प्रारंभ हो चुका है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढक़र 31 जुलाई कर दी गई है। जिले हेतु मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य फसल सोयाबीन एवं अरहर फसल का बीमा करा सकते हैं। योजनांतर्गत बीमा इकाई ग्राम निर्धारित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हों वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम, अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक, संस्थान हो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। उप संचालक कृषि ने किसानों से आग्रह किया है कि मौसम की अनिश्चितता को ध्यान में देखते अधिक से अधिक संख्या में अपने फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा अवश्य कराएं।