राजनांदगांव
जान से मारने की धमकी देकर किया था अगवा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जुलाई। अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को मोहला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
पुलिस के अनुसार मोहला थाना में 15 जुलाई को एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी लडक़ी बिना बताए कहीं चली गई थी। जिसका पता तलाश आसपास के गांव व रिश्तेदारी में किया, तब पता चला कि प्रार्थी की लडक़ी को ग्राम पारडी निवासी सरोज आतराम अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर मोहला थाना में धारा 363, 366, 376, 506 भादिव, 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपराध कायमी के पश्चात् एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, ओएसडी अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक आर्शिवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर ग्राम पारडी रवाना होकर अपहृता को बरामद कर अपहृता से पूछने पर बताया कि सरोज आतराम अपहृता को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती अपने मोटर साइकिल में बैठाकर अपने साथ ग्राम पारडी अपने घर ले गया और अपहृता को शादी का झांसा देकर अपहृता के साथ डरा धमका कर रात्रि में शारीरिक संबंध बनाया है।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सरोज आतराम अपहृता को नाबालिग जानते हुए भी अपने साथ ले जाकर अपहृता के साथ अपने घर में शारीरिक संबंध बनाया है। नाबालिग लडक़ी को अपहरण कर डराधमका कर बलात्कार करने के आरोपी को 17 जुलाई को ग्राम पारडी में आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी सरोज आतराम (21) पारडी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर परिजनों को सूचित कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।